किरायेदार की सूचना छिपाना पड़ा महंगा, मकान मालिक पर FIR दर्ज,बम्हनीडीह पुलिस की कार्रवाई, BNS की धारा 223 के तहत मामला दर्ज…


जांजगीर-चांपा, 24 जुलाई 2026। जिले में चलाए जा रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान बम्हनीडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि उसने दूसरे राज्य के चार लोगों को बिना किरायानामा तैयार किए और बिना पुलिस को सूचना दिए अपने मकान में किराये पर रखा था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में जिलेभर में अप्रवासियों एवं किरायेदारों का सत्यापन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना बम्हनीडीह क्षेत्र के ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बाहरी राज्य के चार व्यक्तियों को बिना सूचना अपने मकान में किराये पर रखने का मामला सामने आया।
जांच में यह भी सामने आया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना में उपलब्ध कराना अनिवार्य किए जाने के बावजूद इसका पालन नहीं किया गया।मामले में थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस की अपील-
जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार एवं बाहरी व्यक्ति की जानकारी तत्काल संबंधित थाना या चौकी में उपलब्ध कराएं। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने या जानकारी छिपाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है।
